नयी दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने फील्ड अधिकारियों से कहा है कि वे ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयातकों को सीमाशुल्क से छूट से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं करें, क्योंकि वे पिछले साल कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आयात प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे।
सीबीआईसी ने कहा कि छूट प्राप्त कर दर पर वस्तुओं के आयात (आईजीसीआर) की शर्तों का अनुपालन नहीं करने का विषय इस तरह के उपकरणों के आयात के ऑडिट और सत्यापन के दौरान सामने आया।
सीबीआईसी ने अपने फील्ड अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थिति के चलते आपात जरूरत के आधार पर मेडिकल ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के कलपुर्जों का आयात किया गया और कई बार अस्पतालों या अन्य संस्थानों के परिसरों में इन्हें जोड़कर उपकरण तैयार किए गए।
देश के सामने बनी राष्ट्रीय चिकित्सा आपात स्थिति पर विचार करते हुए और इय अत्यंत असामान्य परिस्थिति के कारण संभवत: आयातक आईजीसीआर के कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन नहीं कर सके।
सीबीआईसी ने कहा, ‘‘इन उपकरणों के आयात की परिस्थितियों को देखते हुए छूट के लाभ से महज इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।’’