बंगलुरू : बिना किसी ठोस वजह के अपने एक ग्राह के खाते से पैसा काटना लक्ष्मी विलास बैंक को काफी भारी पड़ा। इस गलती के लिए बैंक को अब 40.85 लाख रुपये और मुआवजा ग्राहक को देना होगा। यह निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दिया।
आयोग ने बैंक को कर्नाटक निवासी गोपाल के खाते से 11 अप्रैल 2015 को काटी गई धनराशि पर भुगतान किए जाने के दिन तक का ब्याज और 25,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। आयोग के पीठासीन सदस्य दीपा शर्मा और सदस्य सी विश्वनाथ ने कहा कि प्रतिवादी (लक्ष्मी विलास बैंक) ने बिना किसी वैध कारण के अपीलकर्ता के खाते से 40,85,254 रुपये की राशि काट ली थी। शिकायतकर्ता को 40,85,254 रुपये का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता को बैंक से इस राशि का दावा करने का अधिकार है।