होली में नोटों पर लग जाए रंग तो क्या करें, क्या कहता है आरबीआई

होली के लिए शहर से लेकर गांव देहात में रंगों में डूब चुका है। रंग,अबीर और पिचकारी की धूम मची है. चारों ओर रंग ही रंग है। होली के रंगों से आप तो रंग ही जाते हैं, कई बार आपकी जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं। होली के हुड़दंग में, मौज मस्ती में, नोट को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जेब में रखे नोट रंगीन हो जाते हैं। नोट रंगीन हुआ नहीं कि कई बार लोगों के चहरे का रंग उतर जाता है। कई बार इन नोटों को दुकानदार लेने से मना कर देते हैं. बहाने बनाते हैं कि भाई रंग लगा हुआ है, दूसरा नोट दो.
रंगीन नोट के लिए क्या है नियम – होली तो खत्म हो जाती है, लेकिन रंगीन नोटों को चलाने की आपकी कोशिश जारी रहती है। दुकान, पेट्रोल पंप हर जगह आप उस नोट को चलाने की कोशिश करते हैं। रंग लगे नोट यहां वहां सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि नोट को साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम के मुताबिक नोटों को साफ-सुधरा रखना आपकी जिम्मेदारी है।
क्या रंगीन नोट चलेंगे? – होली के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपकी जेब में मौजूद नोट भी रंगीन हो जाते हैं, या फट जाते है। ऐसी स्थिति में जब आप इन नोट को किसी दुकानदार को देते हैं तो वो अक्सर उसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो इन नोट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के नियम के मुताबिक भले ही नोट रंगीन हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं हुए तो बैंक भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर आपके नोट पर रंग लग गया है तो आप उसे सुखाकर बाजार में वापस चला सकते है। हालांकि जान लें कि नोटों का जानबूझ खराब करना या फिर उससे छेड़छाड़ करना गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी के लिए साल 1988 में ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ लागू की. आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 27 के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी तरीके से नोटों को ना तो नष्ट कर सकता है और न ही उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ कर सकता है। नोटों को साफ-सुधरा रखना लोगों की जिम्मेदारी है।
क्या करें अगर नोट में रंग लग जाए – अगर आपने नोट में रंग लग जाए या फिर वो कट-फट जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं. आरबीआई के नियम के मुताबिक देश के सभी बैंकों में पुराने फटे, मुड़े हुए नोट, रंग लगे नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं वसूलेगा. नोट बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका खाता उस बैंक में हो।
नोट बदलने पर कितना वापस मिलेगा – अब जान लें कि किसी भी फटे हुए नोट को बैंक में बदलने पर आपको कितना रुपया वापस मिलेगा। बता दें कि बैंक में बदलने पर बैंक आपको उस नोट की स्थिति के मुताबिक पैसा वापस करता है। इसे उदाहरण से समझिए. 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) होने पर पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 44 वर्ग सीएम पर आधा ही पैसा मिलेगा य़ इसी तरह 200 रुपये फटे नोट में 78 वर्ग सीएम हिस्सा देने पर पूरा पैसा मिलेगा। वहीं 39 वर्ग सीएम पर आधा पैसा ही मिलता है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वह नकली नहीं होने चाहिए।
(साभार – जी न्यूज)

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