नयी दिल्ली । गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाली जीएसटी (जीएसटी) पर 50% वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए राहत भरी खबर है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से कार्यालय ज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय के इस फैसले से सीएपीएफएस , केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मियों एवं उनके परिजनों को लाभ होगा। यह सहायता बजट के माध्यम से देय होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में रक्षाबलों की कड़ी मेहनत को स्वीकारता और आदर करता है। इसके साथ ही सीएपीएफ के कर्मियों और उनके परिजन के कल्याण को बहुत महत्व देता है।
कैंटीन में सस्ता होगा सामान – केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) या केंद्रीय पुलिस वेलफेयर स्टोर में सामान काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए घरेलू सामान, ग्रॉसरी व कपड़े समेत कई तरह का सामान खरीदना काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। यह लाभ सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों या उनके परिजनों को मिलेगा।
2006 में हुई थी स्थापना – केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना साल 2006 में हुई थी। वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ इसकी मौजूदगी पूरे भारत में है। इनके माध्यम से केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार पुलिस बलों के कर्मियों को किफायती दरों पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं।