जयपुर : शायद यह ऑनर किलिंग का पहला मामला था। तब से लेकर अब तक करीब चार साै साल गुजर जाने के बाद भी प्यार करना गुनाह माना जाता रहा। अब राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्यार करना गुनाह नहीं है, बल्कि ऐसे प्रेमी युगलों की सुरक्षा पुलिस करेगी। विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल-2019 पारित हुआ है। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान प्रदेश में पहला राज्य है। यह कानून बनते ही राजस्थान पुलिस ने इसके प्रचार के लिए भी फिल्म मुगल ए आजम का ही सीन लिया है, जिसे अपने ट्वीटर पर पोस्ट कर लिखा है कि अब मुगल ए आजम का जमाना गया। अब प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर प्यार करने वालों को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आखिरी पंक्ति में दिल का चिह्न लगाकर लिखा है…क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है।
ऑनर किलिंग बिल के तहत यदि दो वयस्क सहमति से अंतरजातीय विवाह करें और परिजन किसी एक या दोनों की हत्या कर दें तो यह ऑनर किलिंग माना जाएगा। अंतर सामुदायिक, अंतरधार्मिक, समुदाय में शादी पर भी ये नियम लागू होंगे।