– नवान्न ने जारी की अधिसूचना
कोलकाता । पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की योजना पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। नवान्न ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को सरकारी विभागों में ग्रुप डी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 2001 से राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के मामलों पर लागू होगी। गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार, मृतक पर पूरी तरह निर्भर पत्नी, पति, बेटा, बेटी या कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा आवेदन कर सकता है। अविवाहित मृतक के मामले में भाई या बहन भी पात्र होंगे, बशर्ते परिवार के सदस्य पूरी तरह मृतक पर निर्भर रहे हों। आवेदक भारतीय नागरिक और पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। एक जनवरी 2026 के अनुसार उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक होने, परिवार के किसी सदस्य के नियमित सरकारी नौकरी में होने या आयकर देने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक परिवार से केवल एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। आवेदन संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास निर्धारित फॉर्म में जमा करना होगा। इसके साथ मृत्यु प्रमाणपत्र, एफआईआर, चार्जशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित होगी, जिसे 90 दिनों के भीतर आवेदन की जांच कर अपनी सिफारिश गृह विभाग को भेजनी होगी। कमेटी के फैसले से असंतुष्ट आवेदक 30 दिनों के भीतर अपील कर सकेंगे।




