नयी दिल्ली : पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने कहा है कि उसने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़ने के लिए वन-टाइम पासवर्ड सुविधा पेश की है। नियामक पहले से ई-हस्ताक्षर के जरिये बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीए खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अब नियामक ने एनपीएस खाता खोलने तथा उसे और आसान बनाने के लिए कदम उठाया है।
इसके तहत अंशधारक अब ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। इसमें पीओपी के लिए पंजीकृत बैंक के ग्राहक अगर संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिये एनपीएस खाता खोलना चाहते हैं, वे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर खाता खोल सकते हैं। पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 3.60 करोड़ अंशधारकों के खातों का नियमन कर रहा है। इसके तहत कुल प्रबंधन अधीन परिसपंत्ति 4.55 लाख करोड़ रुपये है।
क्या है एनपीएस
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की आयु (एनपीएस आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार) है, एनपीएस में शामिल हो सकता है।
यह योजना सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिर्टन के जरिए प्रभावशाली रूप से आपकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने हेतु एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत मार्ग से प्रारंभ होती है। इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है। पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (NPS Trust) एनपीएस के अंतर्गत सभी आस्तियों का पंजीकृत मालिक है।