सिनेमाहॉल में खाना हुआ सस्ता, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी
नयी दिल्ली । जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सीतारमण ने मंगलवार शाम प्रेस ब्रीफिंग कर मीटिंग में लिये गए फैसलों की जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है। साथ ही अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
सिनेमाहॉल में खाना अब मिलेगा सस्ता
अगर आप मूवी लवर हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। सिनेमा हॉल्स में सर्व होने वाले फूड्स पर जीएसटी रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। यह पहले 18 फीसदी था। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी घटाया गया है। बैठक में अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है। इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
कैंसर मरीजों को बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के मरीजों को एक राहत दी है। अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर से लड़ने में काम आने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के लिए काम आने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया है। इससे कैंसर की दवा Dinutuximab सस्ती हो जाएगी।
इन ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स पर रहेगा फोकस
जीएसटी काउंसिल में हुए एक फैसले से बुधवार के सत्र में ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स पर फोकस बढ़ जाएगा। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को एक झटका दिया है। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। इस समय टॉप गेमिंग शेयरों में रेखा झुनझुनवाला समर्थित नाजारा टेक्नोलॉजीज, जेनसर टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, ऑनमोबाइल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इंफोसिस शामिल हैं।
एसयूवी की परिभाषा में बदलाव
बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में उपकर लगाने के लिये एसयूवी की परिभाषा में चार मानदंड रखे गये हैं। ये मानदंड हैं- वह एसयूवी के रूप में लोकप्रिय हो, लंबाई चार मीटर या उससे अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी या उससे अधिक होनी चाहिए और बिना वजन के उसका ‘ग्राउंड क्लियरेंस’ न्यूनतम 170 मिमी होना चाहिए। हालांकि, अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन मापदंडों को ही रखा गया है और उसके एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होने वाला मानदंड हटा दिया गया है।

यह हुआ है संशोधन
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए से धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत जीएसटी की प्रौद्योगिकी इकाई संभालने वाली जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना शेयर कर सकता है। इसके अलावा परिषद ने निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया।

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