लड़कों के साथ यौन अपराध करने पर सजा होगी और सख्त, तैयार हुआ प्रस्ताव

नयी दिल्ली : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लड़कों के यौन हमले के मामलों में सजा बढ़ाने का प्रस्ताव इस सप्ताह मंत्रिमण्डल के सामने रख सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कानून मंत्रालय ने लड़कों के यौन हमले के मामलों में सजा बढ़ाने को लेकर यौन अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम , 2012 (पॉक्सो) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है।
पॉक्सो कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों के विरुद्ध यौन अपराधों से निपटने का काम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, लड़कों पर यौन हमले के संदर्भ में सजा बढ़ाने के लिए पॉक्सो कानून में संशोधन को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उसे दो – तीन दिनों में मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय 12 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इस कदम को यौन हमले के मामलों से निपटने के संदर्भ लैंगिक तटस्थ कानून लाने के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने चेंज डॉट ओआरजी पर फिल्मकार – कार्यकर्ता इंसिया दारीवाला की एक याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा लड़कों पर यौन हमला भारत में उपेक्षित वास्तविकता है।

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