माफी काफी नहीं, सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील और अपमानजनक पोस्ट करने को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी तरह की अपमानजक और अश्लील पोस्ट करने पर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही इस तरह के मामलों में सिर्फ माफी मांग लेना ही आपराधिक कार्रवाई को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार ने एक्टर और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखरराव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने को लेकर मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया। इस पोस्ट में महिला पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी।
अदालत ने 72 वर्षीय अभिनेता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। एक फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने के बाद शेखर के खिलाफ तमिलनाडु में कई मामले दर्ज किए गए थे। शेखर के वकील ने कहा कि अभिनेता ने गलती का एहसास होने के बाद पोस्ट हटा दी थी। साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता ने अनजाने में किसी और की पोस्ट को बिना पढ़े साझा कर दिया क्योंकि उस समय उनकी दृष्टि धुंधली थी । किसी को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर कोई इसका उपयोग कर रहा है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
वायरल हो गई थी पोस्ट
अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर के वकील ने कहा कि पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गई। उनके वकील ने कहा कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता हूं। मेरा परिवार महिला पत्रकारों का सम्मान करता है। मैंने उस समय अपनी आंखों में दवा ले ली थी। इसके कारण मैं अपनी तरफ से शेयर की गई पोस्ट के कंटेंट को नहीं पढ़ सका। हालांकि, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि अभिनेता ने सामग्री को पढ़े बिना इतनी लापरवाही से पोस्ट कैसे साझा किया। कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सोशल मीडिया का यूज करने समय सावधानी
अदालत ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि किसी को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर कोई इसका उपयोग कर रहा है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर भेजा या फॉरवर्ड किया गया संदेश उस तीर की तरह होता है जिसे पहले ही धनुष से छूट चुका होता है। जब तक वह संदेश भेजने वाले के पास रहता है, तब तक वह उसके नियंत्रण में रहता है। एक बार भेजे जाने के बाद… संदेश भेजने वाले को उस तीर (संदेश) से हुई क्षति के परिणामों का स्वामित्व लेना होगा। एक बार क्षति हो जाने के बाद माफीनामा जारी करके उससे उबरना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

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