Wednesday, December 17, 2025
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अब ट्रांसजेंडर भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फॉर्म में अब ट्रांसजेंडर का भी विकल्प दिया है। ट्रांसजेंडर को सामाजिक पहचान देने के लिए पुडुचेरी प्रशासन ने यह पहल शुरू की है। पहले इन्हें फॉर्म में खुद को महिला या पुरुष बताना पड़ता था। लेकिन अब इनके लिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि आधार में थर्ड जेंडर का विकल्प दिया गया है जबकि पैन कार्ड में यह ऑप्शन नहीं है। ऐसे में पैन कार्ड में महिला या पुरुष बताने में परेशानी हो रही थी। इससे आधार और पैन आपस में लिंक भी नहीं हो पा रहे थे।
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में पुडुचेरी में कंसल्टेंट डॉ समीरा महमूद जहांगीरदार ने अपने जेंडर को थर्ड जेंडर घोषित किया था। लेकिन उन्हें पैन कार्ड में खुद को पुरुष घोषित करना पड़ा था। इस कारण उनका आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं हो पा रहे थे।

इसी को ध्यान में रखते हुए पुडुचेरी में ई-फाइलिंग पोर्टल्स में ट्रांसजेंडर विकल्प की शुरुआत के लिए कई बार ऑनलाइन पिटिशन भी दायर की गई थी। समीरा ने इसके लिए इनकम टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रटरी जहनाब अख्तर से मुलाकात की और उनसे मदद मांगी। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया और ई-पोर्टल्स पर फाइलिंग के दौरान तीसरे जेंडर के विकल्प को भी तैयार करने को कहा। साथ ही समीरा को पैन में तीसरा जेंडर ना आने तक आधार-पैन लिंकिंग से भी छूट दी गई। बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 5 लाख लोग थर्ड जेंडर में आते हैं।

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