Mathura: A widow takes part in flower Holi celebrations at Gopinath Temple, Vrindavan in Mathura on Monday. PTI Photo (PTI3_21_2016_000252B) *** Local Caption ***
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को निर्देश दिये हैं। SC ने कहा कि मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जो फूल आते हैं उन्हें यूपी सरकार द्वारा चलाये जा रहे आश्रय घरों में दे दिया जाये।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश इसलिए दिये हैं जिससे विधवा और निराश्रित महिलाएं फूलों से इत्र और धूप बना सकें और उनका जीवन आसानी से चल सके। आपको बता दें कि मथुरा और वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें भारी मात्रा फूल आते हैं जोकि प्रयोग के बाद बर्बाद हो जाते हैं। इन फूलों का प्रयोग इत्र और धूप बनाने में किया जा सकता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश मथुरा और वृदांवन के मंदिरों को दिये हैं।
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