-सरकार को चार हजार करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद
कोलकाता। राज्य सरकार की पूर्व घोषणा के अनुसार एक दिसंबर से पश्चिम बंगाल में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। नए नियम के तहत राज्य में नया आबकारी शुल्क प्रभावी हो गया है। पश्चिम बंगाल के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीयर को छोड़कर देशी व विदेशी सभी तरह की शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नई नीति में 750 मिलीलीटर विदेशी शराब की बोतलें 30–40 रुपये तक महंगी हो गई हैं। वहीं 180 मिलीलीटर पैक पर 10 रुपये की वृद्धि की गई है। देशी शराब खरीदने पर भी उपभोक्ताओं को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। विभाग ने शराब विक्रेताओं को पहले ही निर्देश दिया था कि उनके पास मौजूद पुराने स्टॉक को 30 नवंबर तक पुरानी कीमतों में बेच देना होगा। एक दिसंबर से पुराने स्टॉक समेत नया माल भी नई कीमतों पर ही बेचा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक बोतल पर नई कीमत का स्टिकर लगाना अनिवार्य है।पुरानी कीमत पर शराब बेचते पकड़े जाने पर विक्रेता के खिलाफ जुर्माना, यहां तक कि लाइसेंस रद्द करने तक की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले राज्य की राजस्व-आय बढ़ाने के उद्देश्य से ममता बनर्जी सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रशासनिक अधिकारियों के एक वर्ग का कहना है कि इस बढ़ोतरी से 2025–26 वित्त वर्ष में करीब चार हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व आय होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि बढ़े हुए राजस्व का उपयोग सरकार विकास योजनाओं में आवंटित कर सकती है। अगले साल चुनाव से पहले राज्य सरकार का अंतरिम बजट पेश होना है, जिसमें इस अतिरिक्त आय को विकास परियोजनाओं में खर्च करने की घोषणा की जा सकती है। यही वजह बताई जा रही है कि राज्य में शराब के दामों में वृद्धि की गई है।





