नयी दिल्ली । देश भर में 1 अक्टूबर 2023 से जन्म प्रमाणपत्र यानी जन्म प्रमाणपत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट यानी एकल दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में आपके कई कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी हो गया है। ज्यादातर जगहों पर आपको किसी भी दूसरे दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आप आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज भी आसानी से बनवा सकेंगे। इसके अलावा कई अन्य कामों के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है।
नहीं होगी किसी दूसरे दस्तावेज की जरूरत
देश में अभी तक आधार कार्ड को एक जरूरी दस्तावेज माना जाता था, जिसके बिना किसी काम को करवाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, अब आधार कार्ड से भी ज्यादा जरूरी दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है। राष्ट्रपति से जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट भी एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इसका इस्तेमाल आधार कार्ड को बनवाने के लिए भी जरूरी हो गया है। आधार कार्ड बनवाने , वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने शादी के पंजीकरण , शिक्षण संस्थान में प्रवेश और सरकारी नौकरी पाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्य हो गया है।
जन्म प्रमाणपत्र क्या है?
जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे के जन्म स्थान जन्मतिथि ,लिंग, माता-पिता का नाम आदि अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। इस दस्तावेज के जरिए बच्चे की पहचान के साथ माता-पिता की डिटेल्स भी मिलती है, जो उम्रभर काम आने वाला दस्तावेज होता है। अब आधार कार्ड होने पर भी जन्म प्रमाणपत्र एक जरूरी दस्तावेज हो गया है।