आधार के नाम पर बच्चों को दाखिले से इनकार नहीं कर सकते स्कूल

नयी दिल्ली : आधार को गवर्न करने वाली सवोच्च संस्था यूडीएआई ने साफ कर दिया है कि आधार नहीं होने के नाम पर कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता है। संस्था ने साफ किया कि अगर इस आधार पर किसी बच्चे को दाखिला देने से इनकार किया जाता है तो यह गैर कानूनी है। माना जा रहा है कि यूडीएआई का यह कदम उन अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें आधार नहीं होने के चलते स्कूल दाखिला देने से इनकार करते आ रहे हैं। यूडीएआई ने कहा कि ऐसे बच्चों को जब तक आधार नहीं बन जाता तब तक उन्हें अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए जरूरी सुविधाएं दी जाएं।
साथ ही यूडीएआई ने स्कूलों से आह्वान किया है कि वो आधार पंजीरकण और अपडेशन के लिए अपने परिसर में कैंप लगाने में लोकल बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टेड एजुकेशन डिपार्टमेंट यानि राज्य शिक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन का सहयोग करें।
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए जारी सर्कुलर में  यूडीएआई ने कहा कि उसे पता चला है कि आधार नहीं होने के चलते बहुत से स्कूल बच्चों को एडमीशन देने से इनकार कर रहे हैं। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी बच्चों को आधार की गैर-मौजूदगी के नाम पर दाखिला देने से कोई भी स्कूल इनकार नहीं करे।
इस तरह का इनकार पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानून के तहत किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है। आधार को जारी करने वाली संस्था ने कहा है कि आधार नहीं होने के नाम पर किसी भी बच्चे को दाखिले समेत अन्य जरूरी सुविधाओं से महरूम नहीं किया जा सकता है।

शुभजिता

शुभजिता की कोशिश समस्याओं के साथ ही उत्कृष्ट सकारात्मक व सृजनात्मक खबरों को साभार संग्रहित कर आगे ले जाना है। अब आप भी शुभजिता में लिख सकते हैं, बस नियमों का ध्यान रखें। चयनित खबरें, आलेख व सृजनात्मक सामग्री इस वेबपत्रिका पर प्रकाशित की जाएगी। अगर आप भी कुछ सकारात्मक कर रहे हैं तो कमेन्ट्स बॉक्स में बताएँ या हमें ई मेल करें। इसके साथ ही प्रकाशित आलेखों के आधार पर किसी भी प्रकार की औषधि, नुस्खे उपयोग में लाने से पूर्व अपने चिकित्सक, सौंदर्य विशेषज्ञ या किसी भी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। इसके अतिरिक्त खबरों या ऑफर के आधार पर खरीददारी से पूर्व आप खुद पड़ताल अवश्य करें। इसके साथ ही कमेन्ट्स बॉक्स में टिप्पणी करते समय मर्यादित, संतुलित टिप्पणी ही करें।