Wednesday, November 19, 2025
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आईसीटी ने शेख हसीना को सुनाई फांसी की सजा

नयी दिल्ली । बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी बताते हुए आईसीटी ने सजा ए मौत का ऐलान किया। 17 नवंबर को ही वर्षों पहले शेख हसीना का निकाह हुआ था। जीवन के खास दिन पर ही उन्हें सबसे बुरी खबर मिली। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार दोपहर को ये फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शेख हसीना ने 1967 में शेख मुजीब के जेल में रहने के दौरान अपनी मां फजीलतुन नेसा की देखरेख में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एम.ए. वाजेद मिया से शादी की थी। बांग्लादेश टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फजीलतुन नेसा ने जल्दबाजी में इस जोड़े के निकाह की व्यवस्था की थी।
शेख हसीना और एम.ए. वाजेद मिया के दो बच्चे हैं, सजीब वाजेद जॉय और साइमा वाजेद पुतुल। सजीब वाजेद जॉय का जन्म 27 जुलाई, 1971 को और साइमा वाजेद पुतुल का जन्म 9 दिसंबर, 1972 को हुआ था।
शेख हसीना अब तक पांच बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने पहली बार 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2009 से 2014 तक दूसरी बार, 2014 से 2019 तक तीसरी बार, 2019 से 2024 तक चौथी बार और 2024 में पांचवीं बार प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गईं। हालांकि, छात्र विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता छोड़नी पड़ी।
2024 में हुआ छात्र आरक्षण सुधार आंदोलन एक जन विद्रोह में बदल गया। उसी वर्ष जुलाई-अगस्त में, छात्र आंदोलन पर पुलिस ने हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं, साथ ही अवामी लीग के विभिन्न स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं और पार्टी के सहयोगी संगठनों, छात्र लीग और जुबली लीग के कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। परिणामस्वरूप, आरक्षण सुधार आंदोलन सरकार के पतन का कारण बन गया।
हसीना के अलावा इस मामले में पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून भी आरोपी थे। हसीना और खान देश में नहीं हैं, तो पूर्व आईजीपी पुलिस के गवाह बन गए। उन्होंने माफी मांगी, जिस पर गौर करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी।
अपने बयान में ममून ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सीधे तौर पर ‘घातक हथियारों’ के इस्तेमाल का आदेश दिया था। उन्हें यह निर्देश पिछले साल 18 जुलाई को तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमा खान के माध्यम से शेख हसीना से प्राप्त हुआ था।
23 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद, पहले फैसला और सजा सुनाने की तारीख 14 नवंबर तय की गई थी। बाद में, 13 नवंबर को, आईसीटी ने घोषणा की कि वह हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों के खिलाफ मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा, और आखिरकार हुआ भी यही।
अवामी लीग को खत्म करना चाहती है यूनुस सरकार : हसीना
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (आईटीसी) के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ सुनाया गया फैसला एक ‘धांधली ट्रिब्यूनल’ से आया है, जिसका गठन और अध्यक्षता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अनिर्वाचित अंतरिम सरकार ने किया। इसके पास लोकतांत्रिक जनादेश का अभाव है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने कोर्ट के फैसले को ‘पक्षपाती’ और ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया। आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री को पिछले साल जुलाई में प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने और उनकी सुरक्षा न करने का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश आईटीसी के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “मृत्युदंड की अपनी घृणित मांग अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के गलत और खतरनाक इरादे को दर्शाती है। अंतरिम सरकार बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना और अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में निष्प्रभावी करना चाहती है।”
शेख हसीना ने कहा कि डॉ. मोहम्मद यूनुस के अराजक और हिंसक शासन के अधीन काम कर रहे लाखों बांग्लादेशी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के इस प्रयास से मूर्ख नहीं बनेंगे।
उन्होंने अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “वे देख सकते हैं कि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा चलाए गए मुकदमों का उद्देश्य कभी न्याय प्राप्त करना या पिछले साल जुलाई-अगस्त की घटनाओं की कोई वास्तविक जानकारी प्रदान करना नहीं था। उनका उद्देश्य अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और डॉ. यूनुस और उनके मंत्रियों की विफलताओं से दुनिया का ध्यान भटकाना था।”

 

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