-विदेशी कुत्तों के लिए लाइसेंस अनिवार्य!
– सितंबर तक लागू होगा नियम
हावड़ा । अब से, अगर कोई व्यक्ति घर में विदेशी या संकर नस्ल का कुत्ता पालता है, तो उसे लाइसेंस लेना होगा। हावड़ा नगर निगम एक नया नियम लागू कर रहा है। जानकारी के अनुसार, हावड़ा नगर निगम सितंबर की शुरुआत से लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए पालतू जानवर के मालिक का आधार कार्ड और विदेशी या संकर नस्ल के कुत्ते का टीकाकरण प्रमाणपत्र ज़रूरी होगा। हावड़ा नगर निगम ने पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नगर पालिका की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। लाइसेंस 150 रुपये सालाना जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। हावड़ा के मुख्य नगर निगम प्रशासक सुजय चक्रवर्ती ने कहा, “कोलकाता नगर निगम के बाद, इस बार हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में यह प्रणाली शुरू की जा रही है। लाइसेंस को हर साल नवीनीकृत करना होगा। विदेशी और संकर कुत्तों को घर पर रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया जा रहा है।” उन्होंने यह भी कहा, “अब से विदेशी पक्षियों को रखने के लिए भी लाइसेंस जारी करने की ऐसी व्यवस्था शुरू की जाएगी।” नगर निगम सूत्रों के अनुसार, अगर कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है, तो उसे पहले जागरूक किया जाएगा। अगर वह काम नहीं करता है, तो संबंधित पालतू मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों के हित में पालतू कुत्तों के लिए नगर निगम का लाइसेंस अनिवार्य किया जा रहा है। पता चला है कि साथ ही, हावड़ा नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए एक संगठन की मदद से काम भी शुरू कर रही है।