-सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया फरमान
नयी दिल्ली/ कोलकाता । सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 एसएससी नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य और एसएससी की पुनर्विचार याचिकाएँ भी खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा की वास्तविक ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं हैं। सीबीआई और बग कमेटी की जाँच के आधार पर यह स्पष्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार, स्कूल सेवा आयोग, बेरोजगारों समेत विभिन्न पक्षों ने 26,000 नौकरियों को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। 5 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई जजों के चैंबर में हुई। दो जजों की बेंच ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। गत 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और कई अनियमितताओं के आरोपों के चलते एसएससी की 26,000 (वास्तव में 25,735) भर्तियाँ रद्द कर दी थीं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अनियमितताओं के आरोपों पर 2016 का पूरा पैनल रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सटीक जानकारी के अभाव में पात्र और अपात्र का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए, पूरा पैनल रद्द कर दिया गया है। एसएससी नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। दागी या चिन्हित अपात्रों का वेतन वापस करना होगा। लगभग एक महीने बाद, एसएससी और राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।