नयी दिल्ली : नौकरी बदलने के बाद आपका पीएफ खाता खुद ब खुद नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा। दिल्ली में गत शनिवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में पीएफ अकाउंट के सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दी गई। अभी तक अकाउंट ट्रांसफर कराने का यह काम खुद करना होता है। इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। इन कागजी कार्यवाही के चलते कई लोग पुरानी कंपनी में PF का पैसा छोड़ देते हैं।
पीएफ पर ब्याज को लेकर कोई निर्णय नहीं
लोगों को उम्मीद थी कि इसमें एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन और पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर फैसला हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग में इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी पीएफ पर 8.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है।
ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग में कर्मचारियों के कुल सालाना जमा के 5% तक को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) सहित वैकल्पिक निवेशों में डालने को मंजूरी दे दी है। सरकार कर्मचारियों के जमा पर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहती है ताकि उन्हें ज्यादा ब्याज दिया जा सके।
पीएफ पर ब्याज के कम होने की उम्मीद नहीं
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के संस्थापक व सीईओ पंकज मठपाल कहते हैं कि सरकार इस समय कर्मचारियों के पैसों को ऐसी जगह निवेश करने के साधन ढूंढ रही है जहां से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इसके अलावा 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। इसके चलते 2021-22 के लिए PF ब्याज दर में कटौती करके सरकार 6 करोड़ पीएफ खाताधारक को नाराज नहीं करना चाहेगी।