हर्जाना राशि में 3 हजार रुपए परिवादी और तीन हजार रुपए राजस्थान राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश
अधिक वसूले गए 5 रुपए भी नौ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने होंगे
जयपुर : जिला उपभोक्ता मंच तृतीय ने डिश वॉश टब के 5 रुपए अधिक वसूलने वाले वीकेआई स्थित रिलायंस मार्केट पर 6 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना राशि में 3 हजार रुपये परिवादी और तीन हजार रुपए राजस्थान राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया है। अधिक वसूले गए 5 रुपये भी नौ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने होंगे। शास्त्री नगर निवासी वीरेंद्र सिंह ने 12 सितंबर, 2017 को वीकेआई रिलायंस मार्केट से घरेलू सामान खरीदा था। इसमें आधा किलो का एक डिश वॉश टब भी था। इसकी कीमत 45 रुपये अंकित थी और उस पर दो रुपये की छूट देकर 43 रु. बिल में जोड़ रखे थे। डिश वॉश टब पर एमआरपी 45 रुपये पर 7 रुपए छूट देना अंकित था। इस हिसाब से 38 रुपए लिए जाने थे, लेकिन वसूले गए 43 रुपये। रिलायंस ने जवाब में कहा कि परिवादी ने पूर्व में ही किसी अन्य बिल से सामान खरीदा है। वह बिल का दुरुपयोग कर रहा है। मंच के अध्यक्ष केदारलाल गुप्ता व सदस्य भावना भाटी ने फैसले में कहा कि डिशवॉश टब का अवलोकन करें तो उसपर 7 रुपये की छूट लिखा हुआ है। डिशवॉश पर अंकित बार कोड ही बिल पर अंकित है। जिससे यह साबित है कि इसी बिल से यह डिश वॉश खरीदा है और रिलायंस ने परिवादी से 5 रुपये की राशि अधिक वसूल की है। जो अनुचित व्यापार प्रथा है। मंच ने पांच रुपए लौटाने के साथ छह हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।