नयी दिल्ली : 39 महिला सेना अधिकारियों ने कानूनी लड़ाई जीत ली है और उन्हें स्थायी कमीशन देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सात दिनों के भीतर 39 महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमिशन प्रदान करे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 39 स्थायी कमीशन देने की योग्यता रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में सात दिनों के भीतर आदेश पारित करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने रक्षा मंत्रालय के प्रयास की सराहना की और कहा कि एक नवंबर तक इन 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर महिला अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें स्थायी कमीशन देने से मना किया गया था। उनका दावा है कि उन्होंने तमाम मापदंडों को पूरा किया है। उन्होंने 60 फीसदी कटऑफ पाए हैं और विजिलेंस क्लीयरेंस हुआ है और साथ ही मेडिकली फिट हैं और मार्च में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत उनके दावे को नकारा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि केंद्र से हलफनामा पेश करने को कहा था। साथ ही कहा था कि किसी महिला को इस दौरान रिलीव न किया जाए।