20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर नहीं लगेगा आयकर

नयी दिल्ली : कर्मचारियों को अब 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई आयकर नहीं देना होगा। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्रालय के ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने बजट में ही कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस प्रस्ताव से उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जो ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के दायरे में नहीं आते।
मंत्रालय ने बताया, “वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।’ कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) में संशोधन किया जाएगा और इस एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।

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