नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने पूंजी बाजारों में निवेश करने वालों के लिए अपने आधार की जानकारी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब यह तारीख आधार को वित्तीय लेनदेन से जोड़ने को अनिवार्य किए जाने के मामलों में उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। सेबी ने एक बयान में कहा है कि प्रतिभूति बाजार के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु स्थायी खाता संख्या (पैन) की अनिवार्यता जारी रहेगी। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या हो देश में हर नागरिक को जारी की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा है कि आधार का ब्यौरा देने की अंतिम तारीख को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के ‘ अंतिम फैसले ’ की घोषणा तक बढ़ाया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने 13 मार्च को अंतरिम आदेश में मौजूदा बैंक व अन्य वित्तीय खातों को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख मामले में अंतिम फैसला आने तक बढ़ा दी।