नयी दिल्ली : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड( सेबी) ने कहा है कि अब निवेशक उसके स्कोर्स प्रणाली के जरिये सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी शिकायतें सीधे भेज सकेंगे।
सेबी ने कंपनियोंव ब्रोकरों के खिलाफशि कायत के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली‘ सेबी कंप्लेंस रिड्रेस सिस्टम( स्कोर्स)’ जून2011 में शुरू की थी।
सेबी ने कल जारी एक परिपत्र में कहा, ‘‘ सेबी को सूचीबद्ध कंपनियों एवं पंजीकृत दलालों से यह सूचना मिली है कि यदि निवेशकों की शिकायतें सीधे तौर पर उन्हें ही मिले तो इनका निराकरण और कम समय में संभव हो सकेगा।’’
परिपत्र के अनुसार, निवेशक एक अगस्त से स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने के लिए प्रणाली की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पंजीयन पत्र भरना होगा तथा नाम, स्थायी खाता संख्या, संपर्क आदि समेत अन्य जानकारियां देनी होगी।