सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बिल्डरों से पैसा वसूलें बैंक, खरीददारों से नहीं

नयी दिल्ली : आम्रपाली समूह के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों का पैसा उनका अपना है और इसे कोई नहीं ले सकता। वहीं आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मसला उठाया गया कि बिल्डर ने बैंक से पैसे लिए थे लेकिन बैंक फ्लैट खरीदारों से पैसे मांग रहा है। इस पर पीठ ने बैंक से कहा, आपने बिल्डर को पैसे दिए हैं न कि खरीदारों को। पीठ ने साफ कहा कि आप फ्लैट खरीदारों से पैसे नहीं ले सकते।

वहीं आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। फ्लैट खरीदारों के वकील एमएल लाहौटी के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि आम्रपाली के 16 प्रोजेक्टों का निर्माण पूरा हो चुका है और दो महीने के भीतर फ्लैट का पोजेशन दिया जा सकता है। हालांकि कुछ खामियों की वजह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सका है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को 31 मार्च को फ्लैट खरीदार, नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ बैठक करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

 

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