नयी दिल्ली : वेबसाइट्स से बच्चों के अश्लील वीडियो, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की तस्वीरें और वीडियो हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही दिशानिर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी करेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में दिशानिर्देश या एसओपी दो हफ्ते के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। साथ ही गृह मंत्रालय फेसबुक, यूट्यूब, वाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहा है ताकि अफवाहों और नफरत फैलाने वाले संदेशों को फैलने से रोका जा सके। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि दुष्कर्म और बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो और तस्वीरें हटाने के लिए सरकार दिशानिर्देश या एसओपी जारी कर सकती है।