नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी। इसमें नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने और योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करते पाए जाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीड पर 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।
नाबालिग चालकों के मामले में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग करते पाए जाने पर 2,000 रुपये और हेलमेट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। नाबालिगों द्वारा नियम तोड़ने पर वाहन मालिक और अभिभावकों को दोषी मानते हुए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। 3 साल की जेल के साथ 25,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रस्ताव है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी 100 रुपये का जुर्माना लगता है। संबंधित अधिकारी का आदेश नहीं मानने पर 500 रुपए की बजाय 2000 रुपये फाइन लगेगा।