बाल विवाह के मामलों में आयी कमी : सरकार

नयी दिल्ली : सरकार ने कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जिनका बाल विवाह हुआ था, उनका प्रतिशत 2014-15 में घटकर 26.8 फीसदी रह गया, जो 2005-06 में 47.4 प्रतिशत था।

महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लड़के-लड़कियों में 0-9 वर्ष के आयुवर्ग में कोई विवाह नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि कम आयु में विवाह लड़के-लड़की दोनों के लिए हानिकारक है तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठा रहा है।

उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हवाले से बताया कि बाल विवाह के मामले में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड उच्च प्रतिशत के साथ शीर्ष पर हैं।

 

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