बाइक पर बच्चों को बैठाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी नियम

नयी दिल्ली । दोपहिया वाहनों पर आप अपने बच्चों को बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं तो यह जरूरी नियम भी जान लीजिए। आने वाले वक्त में 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को भी दुपहिया वाहन पर सफर के दौरान जरूरी होगा। परिवहन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगले साल 15 फरवरी से नौ महीने से चार साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट के साथ ही सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहनना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही जिस टू व्हीलर पर चार साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उसकी अधिकत्तम रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे की होगी। क्या हैं नए नियम –
– इन नियमों का पालन नहीं करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में चार साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हुई, इसका कोई विशेष डेटा नहीं है।
-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के टू व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं।
-बाइक चालक को 9 महीने से 4 साल के बच्चे को सीट के पीछे ले जाते समय सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करना होगा।
क्या होता है सेफ्टी हार्नेस बेल्ट

एक प्रकार से यह पहना जाने वाला बेल्ट होता है, इसको पहनने के बाद टू व्हीलर से बच्चे के गिरने की संभावना नहीं रहेगी। यह एडजेस्टेबल बेल्ट होता है और राइडर से बेल्ट बंधा होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है और इसका एक हिस्सा टू व्हीलर चलाने वाले के कमर से लॉक हो जाता है।

– 30Kg तक की क्षमता हार्नेस बेल्ट की उठाने की हो, डिजाइन भी वैसे ही तैयार
-वाटरप्रूफ और लाइट केयरिंग और डुरेबल होना चाहिए हार्नेस बेल्ट
– टू व्हीलर पर चार साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उसकी अधिकत्तम रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे की होगी।
-नए नियम 15 फरवरी 2023 से हो जाएंगे लागू, पिछले साल रखा गया था प्रस्ताव।

(साभार – नवभारत टाइम्स)

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