जिन लोगों की नौकरी कोरोना संकट काल में चली गई है या उनकी सैलरी में कटौती हो गई है, तो उन्हें यह जानना बेहद जरूरी है कि कर्मचारी भविष्य निधी संगठन यानी (ईपीएफओ) अलग-अलग कारणों से रिटायरमेंट से पहले भी पीएफ निकालने की सुविधा देता है। तो आप एक निश्चित सीमा तक पीएफ के पैसों को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों की शादी करने, घर खरीदने या फिर किसी तरह की मेडिक इमरजेंसी की स्थिती में भी अपने पीएफ से पर्याप्त राशी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन के इस जमाने में आप कुछ ही मिनटों में बिना किसी दिक्कतों के ईपीएफ पोर्टल के द्वारा पीएफ अकाउंट में जमा हुए राशि को निकालने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन निश्चित रुप से एक्टिव होना चाहिए।
- आपका आधार नंबर आपके अकाउंट से जरूर लिंक होना चाहिए और वेरिवाईड भी जरूर होना चाहिए।
- आपके यूएएन से आपका सही आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर जुड़ा होना चाहिए।
- आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
- आपका केवाईसी दस्तावेज बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए।
- ईपीएफ राशि को निकालने के लिए इस तरह आगे बढ़ें :-
ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पर अपने यूएएन पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉग-इन करें।
लॉग-इन करने के बाद ‘ऑनलाइन सर्विस’ टैब के अंदर क्लेम (फ्रम-31,19,10c & 10D) पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप यूएएन से लिंक्ड हुए बैंक अकाउंट नंबर डालें। इसके बाद वैरिफाई पर क्लिक करें।
बैंक खाते की जानकारी की पुष्टी करने के बाद आपको ईपीएफओ के जरिए बताए गए नियमों या शर्तों को कंफर्म करें।अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करदें।
इसके बाद आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से पीएफ निकालने की वजह चुने।
अब आप अपना पूरा पता भरें। इसके साथ ही आप चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करदें
अब आप सभी शर्तों को सिलेक्ट करते हुए गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें।
आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे निर्दिष्ट स्थान पर ओटीपी भरने के बाद आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
(साभार – अखंड भारत)