बंगाल में आंशिक लॉकडाउन, बंद रहेंगे सभी स्कूल-काॅलेज

50 फीसद क्षमता के साथ चलेंगी लोकल व मेट्रो ट्रेनें

कोलकाता। बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए कई कड़े प्रतिबंधों (मिनी लाकडाउन) की घोषणा की। तीन जनवरी, सोमवार से नए नियम लागू होंगे। सोमवार से राज्य में सभी स्कूल-कालेज, विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकारी व निजी कार्यालयों में भी 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम की अनुमति होगी। राज्य में लोकल ट्रेन व मेट्रो 50 फीसद क्षमता के साथ चलेगी। वहीं, लोकल ट्रेन शाम सात बजे तक ही चलेगी। स्वीमिंग पुल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर व जिम बंद रहेंगे। पर्यटन स्थल, चिडियाघर भी बंद रहेंगे। शापिंग माल व कांप्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आधी क्षमता यानी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मीटिंग, हाल और कांफ्रेंस में 50 फीसद उपस्थिति की अनुमति होगी। होम डेलिवरी सेवा की अनुमति होगी। शादी-विवाह में मात्र 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। रात 10 बजे से पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी।

लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर भी सोमवार से पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में पहले ही पत्र लिखकर केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है। जोखिम भरे देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों का 10 फीसदी आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा तथा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों रैपिड एंटीजन टेस्ट बाध्यतामूलक किया गया है। वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रोन के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं, मुंबई और दिल्ली से सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और शुक्रवार को फ्लाइट चलेगी।

राज्य सरकार ने जो नई कोविड गाइडलाइंस जारी की है, उसके अनुसार मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है। कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन भी होगा। अन्य जिलों में भी इसी तरह का जोन बनाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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