नहीं बदलेगा महिला अफसरों की स्थायी कमिशन में तैनाती का आदेश

 सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अर्जी दायर करने से मना किया
नयी दिल्ली : सेना में शॉर्ट सर्विस कमिशन पर तैनात महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमिशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें आकलन में 60 फीसदी नम्बर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि स्पेशल 5 चयन बोर्ड के आकलन में 60 फीसदी अंक हासिल करने वाली महिला सैन्यकर्मियों को स्थायी कमिशन में नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 25 मार्च को दिए अपने आदेश में किसी भी तरह के बदलाव की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि सरकार को हमारे पिछले आदेश के पालन के लिए जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को आदेश में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अर्जी नहीं दाखिल करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या 60 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल करने वालीं जो अफसर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रही हैं, उन्हें भी स्थायी कमिशन दिया जाए? इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह फैसला आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल को करना है कि ऐसी महिला सैन्यकर्मियों को तैनाती मिलनी चाहिए या नहीं।

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