Thursday, February 12, 2026
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अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू

– रेलवे बोर्ड का आदेश जारी

नयी दिल्ली । रेल मंत्रालय ने अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों और क्रिस (सीआरआईएस) के प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में 15 जनवरी के निर्देशों के तहत इन ट्रेनों में केवल महिला कोटा, दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था तथा अन्य किसी प्रकार का आरक्षण कोटा, जिसमें आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) भी शामिल है, लागू नहीं था।
मामले की समीक्षा के बाद अब इन ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, जिन अमृत भारत ट्रेनों में 7 या उससे अधिक स्लीपर (एसएल) कोच हैं, उनमें अधिकतम 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा निर्धारित किया जा सकता है। वहीं, वंदे भारत स्लीपर (वीबीएस) ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए इमरजेंसी कोटा तय किया गया है। इसके तहत सप्ताह के दिनों में प्रथम श्रेणी एसी (1ए) में 4, सप्ताहांत में 6; द्वितीय एसी (2ए) में सप्ताह के दिनों में 20, सप्ताहांत में 30 तथा तृतीय एसी (3ए) में सप्ताह के दिनों में 24 और सप्ताहांत में 42 बर्थ इमरजेंसी कोटे के तहत निर्धारित की जा सकती हैं। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कोटा अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) या बुकिंग शुरू होने की तिथि से, जो भी पहले हो, लागू किया जा सकेगा। साथ ही, अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह जोनल रेलवे मांग और उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर इमरजेंसी कोटे की समीक्षा कर आवश्यक समायोजन कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

 

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