नयी दिल्ली : राजस्व विभाग ने ‘कस्टम ब्रोकर’ लाइसेंस के लिये विशिष्ट पहचान संख्या आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। ‘कस्टम ब्रोकर’ वह व्यक्ति है जिसके पास आयातक/निर्यातक की तरफ से किसी भी सीमा शुल्क स्टेशन पर माल या वस्तुओं के प्रवेश या उसे भेजने के संदर्भ में व्यापार संबंधित लेन-देन के लिये बतौर एजेंट के रूप में काम करने का लाइसेंस होता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा हाल में अधिसूचित कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग नियमन 2018 के अनुसार जो आवेदनकर्ता ‘कस्टम ब्रोकर’ के लिये लाइसेंस चाहता है, उसके पास आधार के साथ पैन कार्ड होना चाहिए। नियमन के तहत निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय ‘कस्टम ब्रोकर’ के रूप में काम करने के लिये हर साल अप्रैल महीने में परीक्षा आयोजित करने तथा उसके बाद लाइसेंस देने को लेकर आवेदन मंगाता है। ‘कस्टम ब्रोकर’ के लिये जारी लाइसेंस 10 साल के लिये वैध होता है। नियमन में यह भी कहा गया है कि ‘कस्टम ब्रोकर’ उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कम-से-कम 12वीं पास हो।