Sunday, September 6, 2026
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सुप्रीम आदेश पर 1982 अभ्यर्थियों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति

कोलकाता । सर्वोच्च अदालत के आदेश पर राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 1982 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। बुधवार को इस बाबत प्राथमीक शिक्षा बोर्ड को एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा रहा है। विज्ञप्ति में उनके नामों की सूची भी दी गई है। गौरतलब है कि साल 2022 में 12000 शिक्षकों की नियुक्ति का नोटिस जारी किया गया था। उस समय इन 1,982 लोगों ने भी आवेदन किया था। ये अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2020-22 में डीएलईडी कोर्स के छात्र थे। जिस समय नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी तब उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए बोर्ड ने उन्हें नियुक्त नहीं किया था।
उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में मामला दायर किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्स पूरा नहीं भी हुआ है तब भी उन्हें नौकरी के लिए विवेचित किया जाना चाहिए। इन टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने के बाद यह पता चला कि इनमें से कई अभ्यर्थियों का अंक नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों से ज्यादा थी। अब स्थिति ऐसी बन गई कि अगर टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाती है तो नवनियुक्त शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा था। इसे लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। कोर्ट की अवमानना का मामला भी दायर किया गया। बाद में यह तय हुआ कि इन 1982 लोगों के लिए अतिरिक्त रिक्त पद बनाकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। ऐसा करने से जिन्हें पहले से नौकरी मिल चुकी है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अदालत की अवमानना का मामले की सुनवाई 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है।
उससे पहले बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी करके इस मुश्किल को सुलझा लिया है। इस बारे में बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1982 लोगों को मेधा सूची के आधार पर नियुक्त करने की सिफारिश दी गई है। इसका प्राथमिक शिक्षकों की अभी चल रही 13,421 रिक्त पदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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